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Bombay High Court: जानवरों की अवैध कुर्बानी ना हो, ये सुनिश्चित करे बीएमसी', हाईकोर्ट का सख्त आदेश

Thu, 29 Jun 2023 10:27 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 29 Jun 2023 10:27 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि अगर बीएमसी लाइसेंस जारी नहीं करता है तो बीएमसी अधिकारी पुलिस की मदद से अवैध कुर्बानी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।

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bombay high court said no illegal slaughter of animals residential buildings ensure bmc
बकरीद पर बिकने के लिए मंडी में पहुंचे बकरे। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में कहा कि बकरीद के त्यौहार के दौरान जानवरों की अवैध कुर्बानी ना हो, बीएमसी यह सुनिश्चित करे। बता दें कि गुरुवार को देशभर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया है। 
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रिहायशी सोसायटी में कुर्बानी पर रोक की मांग
बता दें कि मुंबई की नथानी हाइट्स सोसायटी में रहने वाले हर्ष जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में हर्ष जैन ने मांग की थी कि सोसायटी में जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। याचिका पर हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और कहा कि रिहायशी सोसायटी में कुर्बानी तभी हो सकती है, जब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) इसके लिए लाइसेंस जारी करे। 
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हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
कोर्ट ने कहा कि अगर बीएमसी लाइसेंस जारी नहीं करता है तो बीएमसी अधिकारी पुलिस की मदद से अवैध कुर्बानी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वहीं बीएमसी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि बीएमसी अवैध कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। बीएमसी के अधिकारी विभिन्न रिहायशी सोसायटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं उल्लंघन पाया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 
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ये भी पढ़ें- Maharashtra: मुंबई के अपार्टमेंट में ईद के लिए बकरे लाने पर हंमागा, 11 के खिलाफ पुलिस केस; जानें पूरा मामला

मुंबई में हुआ था विवाद
बता दें कि बुधवार रात मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा सोसायटी में भी कुर्बानी को लेकर विवाद हो गया। दरअसल एक व्यक्ति द्वारा सोसायटी में कुर्बानी के लिए दो बकरे लाए जाने पर विवाद हो गया। इसके चलते घंटो हंगामा हुआ। इस दौरान लोगों की पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने कहा कि रिहायशी सोसायटी में बकरे की कुर्बानी की इजाजत नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति अपने घर बकरे ला सकता है या नहीं, इसे लेकर कोई पाबंदी नहीं है। 
 
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