फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bombay High Court refuses to pass any order directing for disclosure of names of persons who tested positive for COVID19

कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज किया

Fri, 31 Jul 2020 11:44 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Amit Mandal Updated Fri, 31 Jul 2020 11:44 PM IST
विज्ञापन
Bombay High Court refuses to pass any order directing for disclosure of names of persons who tested positive for COVID19
बॉम्बे हाईकोर्ट
बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर करने का निर्देश देने से संबंधित आदेश देने से इंकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार का परामर्श ऐसे मरीजों के नाम उजागर करने से रोकता है।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल ने उस जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें दो व्यक्तियों ने अनुरोध किया था कि कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर किए जाएं ताकि उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में आसानी हो और अन्य लोगों को संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सके।
विज्ञापन


जनहित याचिका में दावा किया गया कि वर्तमान स्थिति (कोविड-19 संकट) के मद्देनजर निजता का मौलिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, जहां सार्वजनिक हित और नैतिकता महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोलापुर के किसान महेश गाडेकर और विधि की छात्रा वैष्णवी घोलावे ने यह याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील यशोदीप देशमुख ने अदालत को बताया कि लॉकडाउन में छूट के साथ ही एक व्यक्ति का रोजाना मिलने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है इसलिए जब वह संक्रमित पाया जाता है तो संपर्कों का पता लगाना अधिकारियों के लिए एक मुश्किल काम बन जाएगा।

देशमुख ने बताया कि कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद कई हस्तियों और नेताओं ने स्वेच्छा से जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा किया है और उनके संपर्क में आए सभी लोगों से अपना परीक्षण कराने का अनुरोध किया।


अतिरिक्त सरकारी वकील निशा मेहरा ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि कोविड-19 मरीज की पहचान संरक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी परामर्श के मुताबिक कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर नहीं किए जाने चाहिए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed