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एल्गार परिषद मामला: सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, आठ अन्य की याचिकाएं खारिज

Wed, 01 Dec 2021 06:58 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 01 Dec 2021 06:58 PM IST
सार

एल्गार परिषद मामले में आरोपियों में से एक सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। उन्हें यह जमानत तकनीकी खामी के आधार पर दी गई है।

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Bombay High Court grants default bail to Sudha Bharadwaj in Elgar Parishad case
सुधा भारद्वाज - फोटो : विकीपीडिया

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एल्गार परिषद में एक आरोपी सुधा भारद्वाज जो डिफॉल्ट जमानत दे दी। अधिवक्ता-कार्यकर्ता भारद्वाज को अदालत ने तकनीकी खामी के आधार पर जमानत दी है लेकिन समान आधार पर दायर की गई आठ अन्य लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। भारद्वाज को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

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न्यायाधीश एसएस शिंदे और एनजे जामदार की पीठ ने कहा कि सुधा भारद्वाज इस तरह की जमानत की हकदार हैं और इससे इनकार करने का मतलब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना होगा। बता दें कि सुधा भारद्वाज फिलहाल बायकुला महिला कारावास में बंद हैं।
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पीठ ने निर्देश दिया कि भारद्वाज को आठ दिसंबर को एनआईए की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाए। यहां उनकी जमानत की शर्तें तय की जाएंगी और रिहाई को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि भारद्वाज इस मामले में गिरफ्तार 16 कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में ऐसी पहली आरोपी हैं जिन्हें तकनीकी खामी के चलते जमानत दी गई है।

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