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Mumbai: गड्ढों से भरी सड़कों पर हाईकोर्ट नाराज; बीएमसी आयुक्त और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को किया तलब

Wed, 09 Aug 2023 02:49 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 09 Aug 2023 02:49 PM IST
सार

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त के अलावा, ठाणे नगर निगम, वसई विरार नगर निगम, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम और मीरा भयंदर नगर निगम के प्रमुखों को भी अदालत में पेश होना होगा।

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Bombay High Court fumes over pothole-ridden roads, summons BMC commissioner and five other civic chiefs
बॉम्बे हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सड़कों और फुटपाथों को गड्ढा मुक्त रखने के अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर मुंबई और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को शुक्रवार को अदालत में तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त के अलावा, ठाणे नगर निगम, वसई विरार नगर निगम, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम और मीरा भयंदर नगर निगम के प्रमुखों को भी अदालत में पेश होना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 से निर्देश पारित किए गए हैं कि सभी नागरिक निकायों को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि सड़कों और फुटपाथों का रखरखाव किया जाए और उन्हें गड्ढा मुक्त रखा जाए।
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अदालत ने कहा कि पांच साल हो गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निकायों द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। पीठ ने कहा, हमें यह समझाने के लिए बीएमसी आयुक्त और अन्य नगर निगमों के आयुक्तों की उपस्थिति की आवश्यकता है कि उन्हें अदालत के आदेशों की अवज्ञा और गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
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अदालत एक वकील रूजू ठक्कर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुंबई और पड़ोसी क्षेत्रों में सभी प्रमुख सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के निर्देश देने वाले 2018 के हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने में विफल रहने के लिए नागरिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए।

पीठ ने नगर निकायों की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और कहा, 2018 में इस मुद्दे पर पहला आदेश पारित होने के बाद से पांच साल हो गए हैं और अभी भी नगर निकाय गड्ढों को हटाने में सक्षम नहीं हैं। अदालत ने सड़कों की खराब हालत, गड्ढों और मैनहोल के कारण दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया और कहा कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने कहा कि आयुक्त अदालत की अवमानना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया है। अदालत ने कहा, आदर्श रूप से हर मानसून से पहले, प्रत्येक नागरिक निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में गड्ढों और मैनहोल का सर्वेक्षण करना चाहिए। पीठ ने कल्याण जिले में 32 वर्षीय बाइकर की मौत के कारण की जांच करने और पता लगाने के लिए दो वकीलों वाला एक आयोग भी गठित किया।

एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक सवार गड्ढे से बचने की कोशिश में गिर गया था और एक डंपर ने उसे कुचल दिया था। हालांकि, कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) ने बुधवार को अदालत में सौंपे अपने हलफनामे में कहा कि बाइकर गड्ढे के कारण नहीं, बल्कि संकरी और भीड़भाड़ वाली सड़क के कारण गिरा था।


अदालत ने कहा, केडीएमसी द्वारा मौत के कारण से इनकार के मद्देनजर, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या मौत सड़क की खराब स्थिति और गड्ढों के कारण हुई है। इसलिए हम दो वकीलों का एक आयोग नियुक्त करते हैं, जो यह पता लगाएगा कि बाइकर की मौत गड्ढे से बचने के कारण या किसी अन्य वजह से हुई।

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