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LOC: लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- अंतिम क्षण में नहीं होगा विचार

Mon, 26 Jun 2023 05:05 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 26 Jun 2023 05:05 PM IST
सार

Bombay HC: उच्च न्यायालय ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग करने वाले लोगों को सही समय पर अदालत का रुख करना चाहिए और अदालतों पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

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Bombay High Court fumes over last-minute application for stay on LOCs to travel abroad
Bombay High Court - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

बंबई उच्च न्यायालय ने विदेश यात्रा के लिए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर अस्थायी रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर नाखुशी जाहिर की और कहा कि इस तरह की प्रथा स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने अपने 23 जून के आदेश में कहा कि आवेदकों द्वारा अपने यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद आवेदन दायर किए गए हैं, इससे पहले ही अदालत से इजाजत मांगी जाती है। 

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खंडपीठ ने कहा, सवाल यह नहीं है कि किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इन सभी आवेदनों में ऐसा लगता है कि अदालतों को कमोबेश हल्के में लिया जा रहा है। अनुमतियों का पालन मायने रखता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है और यहां तक कि आवेदकों को उनके यात्रा कार्यक्रम बने रहने के लिए आवेदन को बिना बारी के लिया जाता है। 
 

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पीठ ने कहा, 'यह स्वीकार्य नहीं है।' इसने कहा कि लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग करने वाले लोगों को सही समय पर अदालत का रुख करना चाहिए और अदालतों पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब अंतिम समय में आवेदन दायर किए जाते हैं तो यह 'बेहद हानिकारक' हो जाता है, क्योंकि आदेश पारित किए जाने होते हैं, तुरंत स्थानांतरित किए जाते हैं, फिर हस्ताक्षर किए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं।

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अदालत ने कहा, 'हमें यह मानना चाहिए कि आवेदकों की अधिक सुविधा के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, अदालत में व्यवधान अप्रासंगिक है।' अदालत ने कहा कि वह अब से अंतिम क्षण में दायर ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं करेगी। पीठ संजय डांगी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विदेश यात्रा की अनुमति और सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। 

डांगी ने तीन जुलाई तक अमेरिका और फिर सात जुलाई तक लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें तत्काल सुनवाई की अनुमति दी जाए क्योंकि वह तुरंत वहां से जाना चाहते हैं।

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