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Hindi News ›   India News ›   Bombay HC rejects petition filed by Nirav Modi owned Camelot Enterprises against IT department

भगोड़े नीरव मोदी की कंपनी की याचिका खारिज, रुकवाना चाहती थी नीलामी

Mon, 01 Apr 2019 05:34 PM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संदीप भट्ट Updated Mon, 01 Apr 2019 05:34 PM IST
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Bombay HC rejects petition filed by Nirav Modi owned Camelot Enterprises against IT department
फाइल फोटो - फोटो : SELF

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी कैमलॉट इंटरप्राइजेज की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने आयकर विभाग द्वारा कब्जे में ली गई 68 पेंटिग्स की नीलामी रुकवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने कंपनी के वकील को 20 अप्रैल तक सभी विवादों पर आईटी अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर करने की सलाह दी है। 

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बता दें कि आयकर विभाग ने मंगलवार को नीरव के स्वामित्व वाली पेंटिग्स की नीलामी करके 59.37 करोड़ रुपये हासिल किये थे। विभाग ने उसकी कुल 68 पेंटिग्स की नीलामी लगवाई थी। नीरव मोदी पर आयकर विभाग का 97 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग ने नीलामी के लिए निजी नीलामी कंपनी की मदद ली थी। इस काम के लिए कंपनी को कमीशन देने के बाद विभाग के खाते में 54.84 करोड़ रुपये आयेंगे। इन पेंटिग्स में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा, वीएस गायतोंडे, एफएन सूजा, जगन चौधरी और अकबर पद्मसी की कलाकृतियां शामिल हैं। गौरतलब है कि नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है। 
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नीलामी रुकवाना चाहती थी नीरव की कंपनी

आयकर विभाग ने नीरव के खिलाफ जांच के दौरान इन पेंटिग्स को कब्जे में लिया था। इन्हें वापस पाने के लिए नीरव की कंपनी कैमलॉट इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में नीरव की कंपनी ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई गैरकानूनी है।

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