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फैसला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में व्यक्ति को दी जमानत, 40 हजार जमानत बांड भरने का निर्देश
Tue, 31 Aug 2021 10:01 PM IST
प्रशांत कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Tue, 31 Aug 2021 10:01 PM IST
सार
अदालत ने आरोपी वलसे को जमानत पर रिहा कर दिया और उसे 40,000 रुपये का जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया।
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक शख्स को जमानत दे दी है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने हरि वलसे को 40 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। पांच अगस्त को एक गोदाम में छापेमारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शख्स को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरि वल्से के वकील गणेश गुप्ते ने दलील दी थी कि मादक पादर्थ की कथित जब्त मात्रा में फूलों के सिर, कलियां, डंठल के टुकड़े, उपजी, पत्ते और बीज शामिल थे। वकील ने कहा था कि अधिकारियों को फूल या फलने वाले शीर्ष को अलग से तौलना चाहिए था। ताकि दवाओं की वास्तविक मात्रा का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि उसके पास से जब्त किया गया 70 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ और अन्य पदार्थ को अलग से नहीं तौला गया था जिससे मादक पदार्थ की वास्तविक मात्रा को लेकर संदेह पैदा हो गया था।
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