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काला हिरण शिकार मामला : सलमान खान को विदेश जाने से पहले लेनी होगी कोर्ट से अनुमति
ब्यूरो, अमर उजाला, जोधपुर
Updated Sun, 05 Aug 2018 04:55 AM IST
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Salman Khan, Black buck poaching case
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काले हिरण शिकार मामले में सजा को चुनौती देने वाले अभिनेता सलमान खान को विदेश जाने की स्थायी अनुमति नहीं मिल पाई। बहस के बाद सलमान के वकीलों ने अर्जी वापस ले ली। अब वह इजाजत लिए बिना विदेश नहीं जा सकेंगे। इसके बाद सलमान ने नए सिरे से अर्जी पेश कर 10 से 26 अगस्त तक अबू धाबी और मालदा जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। सलमान की इस अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगा।
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जोधपुर के कांकणी में हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील पर शनिवार को जोधपुर की सत्र अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने एक अर्जी पेश कर उन्हें विदेश जाने की स्थायी अनुमति की मांग की। इस पर लोक अभियोजक ने आपत्ति जता दी। लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपील पर अंतिम बहस चल रही हैं। इस स्तर पर स्थायी अनुमति देना उचित नही हैं।
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कोर्ट का रुख भी सरकारी वकील के पक्ष में रहा। अब सलमान को विदेश जाने के लिए हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार दिया है। करीब 19 साल पहले सितंबर, 1998 को जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर शिकार के आरोप लगे थे।
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