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भाजपा ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर की कैविएट
भाषा, कोलकाता
Updated Sun, 09 Dec 2018 04:35 PM IST
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दिलीप घोष
- फोटो : Facebook
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भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने रविवार को कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि राज्य सरकार पार्टी की प्रस्तावित रथयात्रा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत जाती है तो पार्टी का पक्ष भी सुना जाए।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘‘हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की है कि यदि बंगाल सरकार (रथयात्रा पर) कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचती है तो भाजपा को भी सुना जाना चाहिए।’’
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि भाजपा की रथयात्रा निकले। घोष ने कहा कि हमें आशंका है कि सरकार उच्चतम न्यायालय जा सकती है।’’ भाजपा ने उच्चतम न्यायालय में शनिवार को कैविएट दायर की।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य में रथयात्रा की अनुमति मांगने वाले पत्रों का जवाब न देने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को झाड़ लगाई थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे यात्रा के संबंध में 14 दिसंबर तक फैसला करें।
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प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘‘हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की है कि यदि बंगाल सरकार (रथयात्रा पर) कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचती है तो भाजपा को भी सुना जाना चाहिए।’’
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उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि भाजपा की रथयात्रा निकले। घोष ने कहा कि हमें आशंका है कि सरकार उच्चतम न्यायालय जा सकती है।’’ भाजपा ने उच्चतम न्यायालय में शनिवार को कैविएट दायर की।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य में रथयात्रा की अनुमति मांगने वाले पत्रों का जवाब न देने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को झाड़ लगाई थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे यात्रा के संबंध में 14 दिसंबर तक फैसला करें।