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बिलकिस बानो केस में सप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिए कार्रवाई के दिए निर्देश

Fri, 29 Mar 2019 12:57 PM IST
अनिल पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनिल पांडेय Updated Fri, 29 Mar 2019 12:57 PM IST
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Bilkis Bano: SC granted time to Gujarat government to take disciplinary action against police
बिलकिल बानो (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात सरकार से साल 2002 के बिलकिस बानो मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दो हफ्ते में अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा है। बानो के साथ गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म हुआ था।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह बिलकिस बानो की ज्यादा मुआवजा मांगने वाली याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं।
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बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार की पांच लाख रुपये का मुआवजा देने संबंधी पेशकश स्वीकार करने से पीठ के समक्ष इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने चार मई 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 218 (अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना करने) और धारा 201 (सबूतों से छेड़छाड़ करने) के तहत पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था।
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