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Goa: गोवा विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा- गोदाम में अवैध रूप से जमा किया गया था 11000 किलो बारूद

Thu, 27 Mar 2025 10:01 AM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी Published by: बशु जैन Updated Thu, 27 Mar 2025 10:01 AM IST
सार

20 मार्च की रात करीब 10:30 बजे दक्षिण गोवा के नक्वेरी-बेतुल गांव में ह्यूजेस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोदाम में धमाका हुआ था। इस धमाके में करीब 14.5 टन बारूद नष्ट हुआ था। पुलिस ने जांच में पाया है कि गोदाम में अवैध रूप से बारूद को रखा गया था।  

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Big revelation in Goa blast case, police said- 11000 kg gunpowder was illegally stored in the warehouse
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

दक्षिणी गोवा में गोला बारूद बनाने वाली निजी कंपनी के गोदाम में पिछले सप्ताह हुए विस्फोट मामले की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि गोदाम में अवैध रूप से 11000 किलो बारूद को जमा किया गया था। 
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20 मार्च की रात करीब 10:30 बजे दक्षिण गोवा के नक्वेरी-बेतुल गांव में ह्यूजेस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी थी। आग लगने के बाद हुए धमाके में करीब 14.5 टन बारूद नष्ट हुआ था। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आसपास के घरों में दरारें आ गईं थीं। जोरदार धमाके की आवाज से घबराए लोग अपने घरों से बाहर भागे। आग इतनी भीषण थी कि इसे 15 किलोमीटर दूर कैनाकोना तालुका के अगोंडा बीच से भी देखा जा सकता था।
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पुलिस ने कहा कि कंपनी ने बिना अनुमति के 11,000 किलोग्राम बारूद जमा किया था। कंपनी को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जो उन्होंने नहीं लिया।  दक्षिण गोवा के क्यूपेम क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रबंधन और कर्मचारियों ने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी भंडारण और परिवहन से जुड़े सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। यही लापरवाही इस विस्फोट की वजह बनी।  

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गोदाम में बारूद भंडारण के लिए कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कुनकोलिम पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों पर मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

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