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Hindi News ›   India News ›   Bhavesh Bhinde police custody till May 29 Ghatkopar hoarding Crash

Mumbai: अब 29 मई तक पुलिस हिरासत में रहेगा भावेश भिंडे, घाटकोपर में गिरे होर्डिंग कंपनी का मालिक है आरोपी

Sun, 26 May 2024 04:22 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: जलज मिश्रा Updated Sun, 26 May 2024 04:22 PM IST
सार

पुलिस का कहना है कि वे आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उनकी कंपनी और कितने होर्डिंग्स का प्रबंधन करती है। वित्तीय पहलू की भी जांच की जा रही है।

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Bhavesh Bhinde police custody till May 29 Ghatkopar hoarding Crash
Court Room - फोटो : ANI

विस्तार

घाटकोपर में गिरे होर्डिंग की कंपनी के मालिक भावेश भिंडे की पुलिस हिरासत को मुंबई की अदालत ने बढ़ा दिया है। भिंडे अब 29 मई तक पुलिस की हिरासत में रहेगा। गौरतलब है कि 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा होर्डिंग गिर गया था। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी।

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घटना के बाद से फरार था आरोपी
भिंडे की विज्ञापन कंपनी मैसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड होर्डिंग का प्रबंधन करती थी। घटना के बाद से भिंडे फरार था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 16 मई को आरोपी को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 26 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया। 

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मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने भिंडे को रविवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया। इस दौरान अदालत ने उसकी हिरासत को बढ़ा दिया और 29 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि वे आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उनकी कंपनी और कितने होर्डिंग्स का प्रबंधन करती है। वित्तीय पहलू की भी जांच की जा रही है।

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बिलबोर्ड के मालिक पर 23 केस पहले से दर्ज
पुलिस ने पहले बताया था कि बिलबोर्ड लगाने वाली एजेंसी के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसे दुष्कर्म के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी में उसे मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसे जमानत मिल गई थी। पंतनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धारा 304 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज है। भिंडे ने 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि 2017-18 में भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक विभाग ने उसे काली सूची में डाल दिया था।

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