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Tamil Nadu: 'पूर्व सीएम जयललिता के सोने और हीरे के आभूषण तमिलनाडु सरकार को सौंपे जाएं', बेंगलुरु कोर्ट का आदेश

Tue, 23 Jan 2024 01:47 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 23 Jan 2024 01:47 PM IST
सार

सोमवार को दिए अपने आदेश में बेंगलुरु की कोर्ट के जज एच ए मोहन ने ने कहा कि जयललिता के सगे-संबंधी जब्त सामान के उत्तराधिकारी नहीं हैं।

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दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता। (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के सोने और हीरे के आभूषण तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अब तमिलनाडु सरकार ही इन आभूषणों को लेकर कोई अंतिम फैसला करेगी। जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये आभूषण बतौर सबूत अदालत में पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई बेंगलुरु में हुई थी। उस दौरान मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और अन्य सामान कोर्ट की कस्टडी में आ गया था। जयललिता के सोने और हीरे के आभूषण भी उसी सामान का हिस्सा हैं।
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बेंगलुरु कोर्ट ने अपने आदेश में दिए ये निर्देश
सोमवार को दिए अपने आदेश में बेंगलुरु की कोर्ट के जज एच ए मोहन ने कहा कि जयललिता के सगे-संबंधी जब्त सामान के उत्तराधिकारी नहीं हैं। जयललिता की संबंधियों जे दीपा और जे दीपक द्वारा इन आभूषणों की दावेदारी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी पुलिस के साथ बेंगलुरु आकर आभूषणों को अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक राज्य में मामले की सुनवाई पर हुए खर्च के एवज में कर्नाटक को पांच करोड़ रुपये मिलेंगे। 
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी हो गईं थी जयललिता
कोर्ट ने कहा कि यह रकम चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जयललिता की फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम से भुगतान की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया था। इस मामले में पूर्व सीएम जयललिता के साथ ही उनकी करीबी सहयोगी रहीं वी शशिकला, भतीजे वीएन सुधाकरण और शशिकला की एक रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा चला था। 
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