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बंगलूरू: 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

Sun, 29 Apr 2018 10:43 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Updated Sun, 29 Apr 2018 10:43 AM IST
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Bengaluru: court awarded death penalty for rape amd murder of 6 year old girl

6 साल की बच्ची से 20 अप्रैल 2017 को रेप और हत्या के मामले में बंगलूरू सिटी कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। इस सजा की हाईकोर्ट ने भी पुष्टि कर दी है। चूंकि अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है इसलिए 35 साल के अनिल बालगर के पास आदेश के खिलाफ अपील करने का समय होगा।

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बालगर अपने गिरिनगर आवास पर बच्ची के रेप और हत्या मामले में अपराधी साबित हुए हैं। जज एम लथाकुमारी ने बालगर को लड़की की हत्या करने के मामले में मौत और बलात्कार के मामले में 10 साल कड़े कारावास की सजा सुनाई है। बालगर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 
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सरकारी अभियोजक चन्ना वेंकटरमनप्पा ने कहा कि 6 साल की मासूम अपने दादा के घर के बाहर खेल रही थी जोकि बालगर के घर के सामने था। बच्ची शाम 6.15 बजे अचानक गायब हो गयी। रात 8 बजे बालगर ने लोगों से कहा कि उसे अपने गांव जाना पड़ा। गांव जाने के बाद बालगर का फोन बंद हो गया वहीं बच्ची के परिजनों ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। 
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तीन दिन बाद लोगों को बालगर के घर के बाहर दुर्गंध आना शुरू हुई। जब पुलिस ने जांच की तो बच्ची का शव बरामद हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि जज ने जो फैसला सुनाया है, उसका हालही में केंद्र द्वारा रेप के मामले में पास हुए अध्यादेश से कोई संबंध नहीं है, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। 

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