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अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के खास गुर्गे मर्चेंट को बांग्लादेश ने किया रिहा
एजेंसी/ ढाका
Updated Mon, 07 Nov 2016 11:27 PM IST
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अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के खास गुर्गे दाउद मर्चेंट को बांग्लादेश ने सीमा पार घुसपैठ की सजा पूरी होने पर जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद उसके भारत को सौंपे जाने के बारे में कयास लगने शुरू हो गए हैं। भारत में वह 1997 में टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या का दोषी करार दिया गया है।
बांग्लादेश के गृहमंत्री असद्दुजमन खान ने कहा कि दाउद मर्चेंट को जेल की अवधि पूरी होने पर रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उसे भारत को सौंपा जाएगा या नहीं। मर्चेंट सोमवार की दोपहर को ढाका केंद्रीय कारागार से रिहा हो गया। मुंबई के माफिया डॉन दाउद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले मर्चेंट को बांग्लादेश की अदालत ने पांच साल की सजा दी थी, जिसकी अवधि दिसंबर, 2014 में खत्म हो गई थी। उसे रिहा कर दिया गया था लेकिन तत्काल ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कथित तौर पर कांट्रैक्ट किलर दाउद मर्चेंट को टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 1997 में की गई हत्या के आरोप में 2002 में भारत में आजीवान कारावास की सजा दी गई थी।
अप्रैल, 2009 में मुंबई में अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया। इसके बाद सीमा पार घुसपैठ करने और गैरकानूनी रूप से बांग्लादेश में रहने के आरोप में पांच साल की सजा हो गई। जनवरी में बांग्लादेश के गृह मंत्री ने मर्चेंट को भारत को सौंपने का निर्णय किया था, मगर 11 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया।
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बांग्लादेश के गृहमंत्री असद्दुजमन खान ने कहा कि दाउद मर्चेंट को जेल की अवधि पूरी होने पर रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उसे भारत को सौंपा जाएगा या नहीं। मर्चेंट सोमवार की दोपहर को ढाका केंद्रीय कारागार से रिहा हो गया। मुंबई के माफिया डॉन दाउद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले मर्चेंट को बांग्लादेश की अदालत ने पांच साल की सजा दी थी, जिसकी अवधि दिसंबर, 2014 में खत्म हो गई थी। उसे रिहा कर दिया गया था लेकिन तत्काल ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कथित तौर पर कांट्रैक्ट किलर दाउद मर्चेंट को टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 1997 में की गई हत्या के आरोप में 2002 में भारत में आजीवान कारावास की सजा दी गई थी।
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अप्रैल, 2009 में मुंबई में अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया। इसके बाद सीमा पार घुसपैठ करने और गैरकानूनी रूप से बांग्लादेश में रहने के आरोप में पांच साल की सजा हो गई। जनवरी में बांग्लादेश के गृह मंत्री ने मर्चेंट को भारत को सौंपने का निर्णय किया था, मगर 11 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया।
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