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RBI: यूपी के दो सहकारी बैंकों पर पाबंदी, खातों में नहीं जमा कर सकेंगे राशि

Fri, 29 Jul 2022 05:51 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 29 Jul 2022 05:51 AM IST
सार

लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे तो वहीं शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर से 50,000 रुपये की सीमा है।

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Ban on two cooperative banks of UP
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को बताया, लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक और शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए छह महीने तक पाबंदियां लगाई हैं।

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लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक: 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे खाते से।
शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर : 50,000 रुपये की सीमा।

  • दोनों बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना न कर्ज दे पाएंगे और न ही कोई निवेश कर पाएंगे।
  • संपत्ति बेचने-खरीदने पर रोक। खातों में नहीं जमा कर सकेंगे राशि।
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