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Azam Khan: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जौहर विवि के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर लगाई रोक
Fri, 27 May 2022 03:12 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Fri, 27 May 2022 03:12 PM IST
सार
आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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सपा विधायक आजम खान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त बेढंगी लगती है।
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दरअसल, आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि एक केस में जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की 13.8 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी है।
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