नए ट्रैफिक नियम का असर, पुलिस ने ऑटो का 47,500 रुपये का चालान काटा
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ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा चालक का नशे में गाड़ी चलाने और आवश्यक दस्तावेज नहीं रखने के लिए 47,500 रुपये का चालान काटा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का कहना है, ''प्रावधान हर उस वाहन के लिए है जो कानून का उल्लंघन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाहन को 62,000 रुपये में खरीदा गया था या 2000 रुपये में।
Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,''The provision is for any vehicle that violates law,it doesn't matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000" #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov
— ANI (@ANI) September 4, 2019विज्ञापन
वहीं बुधवार को फरीदाबाद यातायात पुलिस ने एक बुलेट मोटरसाइकिल का 35 हजार रुपये का चालान काटा। गांव बहादरपुर, तिगांव निवासी राहुल ने बताया कि बुधवार को 12वीं कक्षा का कंपार्टमेंट का पेपर था। वह और उसका भाई दोनों पेपर देकर वापस लौट रहे थे।
बाटा फ्लाइओवर के नीचे यातायात पुलिस ने उन्हें रोक लिया। चेकिंग के दौरान राहुल के पास न तो लाइसेंस था, न आरसी, न पोल्यूशन सर्टीफिकेट, न इंश्योरेंस था। इसके अलावा तीन सवारी बैठे थे, चालक व पीछे बैठी सवारी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और साइलेंसर से पटाखे जैसी धमाके वाली आवाज भी आ रही थी। राहुल आठ यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
इस पर यातायात पुलिस कर्मी एएसआई गजराज ने उसका चालान काटा, जोकि 35 हजार रुपये का है। राहुल ने बताया कि उन्होंने चार-पांच माह पहले ही नई बुलेट ली है। गाड़ी के सारे कागज पूरे हैं। उसका पास प्रशिक्षु (लर्निंग) लाइसेंस है। बृहस्पतिवार को ही वह चालानिंग ब्रांच में भुगतान कर देगा।