Atul Subhash Case: बंगलूरू की अदालत से पत्नी निकिता, सास निशा सिंघानिया को जमानत, आरोपी परिवार को बड़ी राहत
बंगलूरू के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में बंगलूरू सिटी सिविल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है।
विस्तार
#WATCH | Atul Subhash suicide case | Bengaluru Karnataka: Advocate representing Atul Subhash, Vinay Singh says, "The bail has been allowed. We are waiting for the order sheet... Our argument was on factual information, on harassment. The suicide note has been sent to forensics… pic.twitter.com/bKPH4icZEy
— ANI (@ANI) January 4, 2025विज्ञापन
#WATCH | Atul Subhash suicide case | Bengaluru Karnataka: Public Prosecutor Ponnanna says, "All the three, the wife, brother-in-law and mother-in-law had come before the Sessions Court for bail and now it's been allowed. We have yet to look into the order in detail. Once the… pic.twitter.com/wo2vbkRHcW
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) January 4, 2025
अतुल सुभाष आत्महत्या केस
बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर जिले की निवासी निकिता सिंघानिया की शादी साल 2019 में हुई थी। जिसके कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच कई मामलों लेकर अनबन थी। इसके बाद से दोनों ने तलाक के किए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए थे। अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और ससुरालीजनों की तरफ से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नौ दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या से पहले लिखा 24 पन्नों का सुसाइड नोट
पुलिस के मुताबिक, अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइट नोट और एक घंटे से ज्यादा लंबा समय वीडियो रिकॉर्ड किया था। जिसमें उन्होंने अपनी शादी के बाद तनाव, पारिवारिक समस्याओं और पत्नी व ससुराल वालों की ओर से उत्पीड़न का जिक्र किया। यह सुसाइड नोट उन्होंने एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा किया था।
14 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ था सिंघानिया परिवार
वहीं अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद 14 दिसंबर को उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम और सास निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तीनों को बंगलूरू लाया गया था, जहां अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
#WATCH | Delhi: Atul Subhash suicide case | On Bengaluru's City Civil Court granted bail to Nikita Singhania (wife), Nisha Singhania (Mother in law) and Anurag Singhania (Brother in law), Vikas Modi, brother of deceased Atul Subhash says, "We had given 15 objections opposing the… pic.twitter.com/LeU82LUsU8
— ANI (@ANI) January 4, 2025