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सुप्रीम कोर्ट : भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ पर अवमानना की कार्यवाही की इजाजत देने से अटॉर्नी जनरल का इनकार
Sat, 09 Oct 2021 03:39 AM IST
Kuldeep Singh
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 09 Oct 2021 03:39 AM IST
सार
वकील विनीत जिंदल ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ द्वारा कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आपत्तिजनक वाले के एक बयान को आधार बनाकर उन पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही करने की गुहार लगाई थी।
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Attorney General KK Venugopal
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विस्तार
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है।
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वकील विनीत जिंदल ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ द्वारा कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आपत्तिजनक वाले के एक बयान को आधार बनाकर उन पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही करने की गुहार लगाई थी।
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जिंदल ने चंद्रशेखर के बयान को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 (1) (बी) के तहत कार्यवाही शुरू किए जाने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी थी।
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अटॉर्नी जनरल ने जिंदल को दिए जवाबी पत्र में कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अपमानजनक आरोप जरूर लगाए गए हैं लेकिन इस बयान से न तो न्यायपालिका के कामकाज पर कोई असर पड़ने वाला है और न ही ये बयान लोगों के मन में न्यायपालिका की अथॉरिटी को कम करते हैं। वे बयान जनता को उत्तेजित करने के लिए दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरा मानना है कि शायद ही किसी व्यक्ति ने उस बयान को गंभीरता से लिया होगा।