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Hindi News ›   India News ›   Assembly polls 2022: Election Commission to allow use video vans for campaigning but Political parties are confused

विधानसभा चुनाव 2022: प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल पर अनुमति तो मिली, फिर भी है पार्टियों को असमंजस, जानें आयोग के किन नियमों ने फंसाया

Mon, 24 Jan 2022 02:08 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 24 Jan 2022 02:08 PM IST
सार

आयोग के नियमों के तहत पार्टियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो वैन खुले स्थान पर रुके और उसके आसपास ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो।

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Assembly polls 2022: Election Commission to allow use video vans for campaigning but Political parties are confused
चुनाव आयोग - फोटो : social media

विस्तार

चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए के लिए चुनाव आयोग ने वीडियो वैन के इस्तेमाल की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके बाद भी असमंजस की स्थिति बनी हुई। दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा वीडियो वैन के इस्तेमाल को लेकर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिस कारण राजनीतिक पार्टियां असमंजस में पड़ गई हैं। 

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दरअसल, आयोग के नियमों के तहत पार्टियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो वैन खुले स्थान पर रुके और उसके आसपास ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो। इतना ही नहीं एक स्थान पर अधिकतम 30 मिनट तक ही वीडियो वैन को रोकने की अनुमति दी गई है। 
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चुनाव आयोग ने खुले स्थान पर अधिकतम 500 दर्शकों के साथ वीडियो वैन की अनुमति दी है। साथ ही यह भी कहा गया कि इसके इस्तेमाल से लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए और न हीं यातायात बाधित होना चाहिए।
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वोट मांगने या उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं होगा वैन का इस्तेमाल
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा था कि पार्टियां अपनी वीडियो वैन का प्रयोग अपनी पार्टी की नीतियों के प्रचार के लिए कर सकती हैं। वह सीधे तौर पर वोट मांगने या उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेंगी। इस पर पर्यवेक्षकों को बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। 


सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही होगा वैन का इस्तेमाल
आदेश में कहा गया है कि वीडियो वैन का इस्तेमाल रैलियों या रोड शो के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक ही इसका प्रयोग होगा।

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