Assam: दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे असम के सरकारी कर्मचारी, तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
एजेंसी, गुवाहाटी
Published by: गुलाम अहमद
Updated Fri, 27 Oct 2023 05:23 AM IST
सार
अधिसूचना में कहा गया है कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण सरकारी सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है।
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सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
- फोटो : Agency (File Photo)