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Assam: असम के सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, सरमा सरकार ने तीन फीसदी बढ़ाया डीए
Sun, 27 Oct 2024 05:21 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: बशु जैन
Updated Sun, 27 Oct 2024 05:21 PM IST
सार
सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 53 फीसदी हो जाएगा।
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असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
असम के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। असम मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया। सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह बढ़ोतरी जुलाई से होगी।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 53 फीसदी हो जाएगा। डीए जुलाई से देय होगा और बकाया राशि का भुगतान अगले वर्ष जनवरी से अप्रैल तक मासिक वेतन के साथ चार समान किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को दिसंबर से संशोधित डीए के साथ वेतन मिलेगा।
चाय बागान श्रमिकों को मिलेगा पीएफ का लाभ
कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के प्रावधान को खत्म करने का भी फैसला किया। इसके तहत 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिकों को भविष्य निधि (पीएफ) लाभ प्राप्त करने से रोक दिया गया था। सीएम ने कहा कि श्रमिकों का वेतन अब बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ से वंचित रहे। इसलिए 15,000 रुपये मासिक कमाई की सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है।
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कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 53 फीसदी हो जाएगा। डीए जुलाई से देय होगा और बकाया राशि का भुगतान अगले वर्ष जनवरी से अप्रैल तक मासिक वेतन के साथ चार समान किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को दिसंबर से संशोधित डीए के साथ वेतन मिलेगा।
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चाय बागान श्रमिकों को मिलेगा पीएफ का लाभ
कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के प्रावधान को खत्म करने का भी फैसला किया। इसके तहत 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिकों को भविष्य निधि (पीएफ) लाभ प्राप्त करने से रोक दिया गया था। सीएम ने कहा कि श्रमिकों का वेतन अब बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ से वंचित रहे। इसलिए 15,000 रुपये मासिक कमाई की सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है।
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