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Assam: बाल विवाह से जुड़े मामलों में अब तक 1800 गिरफ्तार, मुख्यमंत्री सरमा ने कही यह बड़ी बात
Fri, 03 Feb 2023 01:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, गुवाहाटी
पीटीआई, गुवाहाटी
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 03 Feb 2023 01:34 PM IST
सार
14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 14-18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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हिमंत बिस्व सरमा
- फोटो : facebook.com/himantabiswasarma
विस्तार
असम पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह से संबंधित मामलों में अब तक 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से यह बात कही। इस बीच असम सरकार शुक्रवार यानी आज से ही बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम शुरू करने जा रही है। इस दौरान दोषियों की गिरफ्तारी होगी और व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 14-18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा।
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इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के अपने संकल्प के लिए दृढ़ है। असम पुलिस ने राज्य भर में अब तक बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए हैं। आगामी दिनों में पुलिस की और कार्रवाई होने की उम्मीद है। मैं सभी से सहयोग का अनुरोध करता हूं।
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