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Aryan Khan Bail: आखिर आज जेल से क्यों नहीं हो सकती आर्यन खान की रिहाई? जानिए क्या हैं नियम

Thu, 28 Oct 2021 05:26 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 28 Oct 2021 05:26 PM IST
सार

आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हाईकोर्ट शुक्रवार को इस बारे में विस्तृत फैसला सुनाएगी। जानिए, जमानत मिलने के बाद रिहाई से जुड़े नियम क्या कहते हैं?

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आर्यन खान - फोटो : ANI

विस्तार

Aryan Khan Gets Bail: मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है। आर्यन को 3 अक्टूबर को ड्रग्स रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत से उसकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उसकी तुरंत रिहाई नहीं हो सकेगी।

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बेल तो मिल गई आर्यन शुक्रवार या शनिवार को ही आ सकेगा बाहर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वकील अभय बापट बताते हैं कि स्थापित प्रक्रिया यह है कि कोर्ट से जमानत मिलने पर जमानतदार सामने आते हैं। मुचलके की राशि कोर्ट में जमा करनी होती है। यह राशि जमा होने के बाद कोर्ट से आदेश आता है। इस आदेश की एक सर्टिफाइड कॉपी जेल में पहुंचाई जाती है, जहां आरोपी न्यायिक हिरासत में बंद होता है। अगर शाम के रोल कॉल से पहले यानी 6 बजे से पहले आदेश की कॉपी जेल पहुंच जाती है तो उसी दिन जेल से आरोपी बाहर आ जाता है। अगर देर हो गई है तो आरोपी अगले दिन जेल से बाहर निकल पाता है।
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अभी आदेश जारी नहीं हुआ
आर्यन के केस में कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, पर आदेश जारी नहीं हुआ है। यह साफ नहीं है कि मुचलके की राशि या बेल बॉन्ड कितने का है। आदेश में यह बात सामने आएगी और उसके बाद जमानतदार को सामने आना होगा। बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा करना होगा। यह प्रक्रिया होने के बाद सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, जिसे जेल में दिखाना होगा। अगर शाम तक आदेश की कॉपी जेल पहुंच गई तो कल ही आर्यन रिहा हो जाएगा, वरना शनिवार को ही वह रिहा हो सकेगा।

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