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Maharashtra: अदालत ने कलाकार चिंतन उपाध्याय को सुनाई उम्रकैद की सजा, पत्नी और उसके वकील की हत्या के दोषी

Tue, 10 Oct 2023 03:11 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 10 Oct 2023 03:11 PM IST
सार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस वाई भोसले ने पांच अक्तूबर को चिंतन उपाध्याय को इस मामले में दोषी करार दिया था। अन्य आरोपियों विजय राजभर, प्रदीप राजभर, शिवकुमार राजभर और अजाद राजभर को भी इस दोहरी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। 

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Artist Chintan Upadhyay gets life imprisonment for conspiring to kill wife Maharashtra
Chintan Upadhyay - फोटो : Social Media

विस्तार

मुंबई की अदालत ने मंगलवार को कलाकार चिंतन उपाध्याय को अपनी पत्नी हेमा उपाध्याय और उनकी वकील की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। हेमा और उनका वकील हरेश भमबानी की हत्या 11 दिसंबर 2015 में हुई थी। दोनों के शव को कार्डबोर्ड में भरकर मुंबई के कांदिवली इलाके में खाई में फेंक दिया गया था। 
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस वाई भोसले ने पांच अक्तूबर को चिंतन उपाध्याय को इस मामले में दोषी करार दिया था। अन्य आरोपियों विजय राजभर, प्रदीप राजभर और शिवकुमार राजभर को भी इस दोहरी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी विद्याधर राजभर फिलहाल फरार है।
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शनिवार को सजा पर बहस के दौरान चिंतन ने अदालत में कहा, 'मेरी अंतरात्मा साफ है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं निर्दोष हूं। हालांकि, अदालत ने मुझे दोषी करार दिया है, कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। अदालत मुझे जो भी सजा सुनाएगी, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।'
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हत्या के तुरंत बाद ही चिंतन को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले करीबन छह सालों तक चिंतन जेल में था। चिंतन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत अपने अंतिम में दावा किया था पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने में नाकाम रही और इसी का फायदा उठाकर उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। 
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