अनुच्छेद 370: केंद को जवाब देने के लिए मिला चार हफ्ते का समय, 14 नवंबर को अगली सुनवाई
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उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में मंगलवार से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल (महाधिवक्ता) केके वेणुगोपाल ने सभी याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय मांगा। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने केंद्र को चार हफ्तों का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
Supreme Court granted Centre four weeks time to file its reply on the various petitions challenging abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir and fixed the matter for further hearing on November 14.
— ANI (@ANI) October 1, 2019विज्ञापन
न्यायमूर्ति एनवी रमण की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाबी हलफनामे दायर करने के लिए दो सप्ताह से अधिक समय नहीं दिया जाए। संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए अब कोई भी नई याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है।