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संपूर्ण नगालैंड अगले छह माह के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित, लागू रहेगा अफस्पा

Mon, 30 Dec 2019 08:39 PM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Mon, 30 Dec 2019 08:39 PM IST
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Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) extended in Nagaland for six more months 

संपूर्ण नगालैंड राज्य को अगले छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। इसे देखते हुए जून अंत तक विवादास्पद अफस्पा को लागू रखने का फैसला लिया गया है।  यह 30 दिसंबर यानि कि आज से ही राज्य में प्रभावी होगा। 

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यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी नोटिस के कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार  करने की शक्ति देता है।  

एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरा नगालैंड प्रदेश की स्थिति अशांत और खतरनाक है। ऐसे में अफस्पा (आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर कानून) का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य में दशकों से अफस्पा लागू है।  उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों द्वारा अफ्स्पा कानून को रद करने की मांग होती रही है।
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