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बार्ज हादसा: मानवाधिकार आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय, तटरक्षक बल और ओएनजीसी को जारी किया नोटिस, छह हफ्ते में मांगा जवाब

Mon, 24 May 2021 02:21 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 24 May 2021 02:21 AM IST
सार

चक्रवात के बनने से पहले और बनने के दौरान यदि सभी संबंधित एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन करतीं तो लोगों की कीमती जान बचाई जा सकती थी।

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Arabian Sea barge case, NHRC notice to Petroleum Ministry, ONGC and Coast Guard
NHRC - फोटो : social media

विस्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अरब सागर में बार्ज हादसे में पेट्रोलियम मंत्रालय, ओएनजीसी चेयरमैन, भारतीय तटरक्षक बल और जहाजरानी के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

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आयोग ने रविवार को जारी नोटिस में कहा है कि चक्रवात के आने से पहले और बाद में अगर सभी एजेंसियां सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल का पालन करतीं तो कई जानें बच जातीं। आयोग ने इन सभी से छह हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा है।
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आयोग ने 22 मई को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और उन्हें लाचार होने के लिए छोड़ दिया गया। यह पीड़ितों के जीवन के अधिकार का गंभीर मामला है।
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आयोग ने एक बयान में कहा, 'चक्रवात के बनने से पहले और बनने के दौरान यदि सभी संबंधित एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन करतीं तो लोगों की कीमती जान बचाई जा सकती थी।'

बयान में कहा गया है एनएचआरसी 17 मई को अरब सागर में पी305 बार्ज के डूबने से 49 कर्मियों की मौत के बाद भारत में नाविकों के अधिकारों को लेकर बहुत चिंतित है।


आयोग ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पोत परिवहन महानिदेशक, ओएनजीसी अधिकारियों और तटरक्षक बल को 'जानकारी थी कि चक्रवात ताउते के मद्देनजर बार्ज पर सवार कर्मियों की जान को खतरे की आशंका है, लेकिन लगता है कि उसने पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया और वे असहाय रहे। यह पीड़ितों के जीवन के अधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला है।'

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