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Gun Violence Bill: अमेरिका में बंदूक हिंसा पर रोक लगाने संबंधी विधेयक को मंजूरी, 65 मतों से सीनेट में बिल पास
Fri, 24 Jun 2022 09:50 PM IST
अभिषेक दीक्षित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 24 Jun 2022 09:50 PM IST
सार
इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंदूक रखने के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले न्यूयॉर्क कानून को रद्द कर दिया था।
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जो बाइडन
- फोटो : Social media
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विस्तार
अमेरिका में पिछले कुछ समय में हुई सामूहिक गोलीबारी की कई घटनाओं के मद्देनजर संसद ने बंदूक हिंसा पर रोक लगाने से मकसद से पेश किए गए द्विदलीय विधेयक को मंजूरी दे दी। एक माह पूर्व इसका पारित अकल्पनीय लग रहा था।
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अब यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा। देश में बंदूक हिंसा के खिलाफ उठाया गया सांसदों का पिछले कुछ दशकों में यह सबसे बड़ा कदम है। रिपब्लिकन पार्टी हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की डेमोक्रेटिक कोशिशों को वर्षों से बाधित कर रही थी, लेकिन न्यूयॉर्क और टेक्सास में हुई गोलीबारी की घटनाओं के मद्देनजर दोनों पार्टियों के सांसदों ने एक होकर बिल पास किया।
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इस विधेयक को सीनेट में 33 के मुकाबले 65 मतों से पारित किया गया। बिल पास करने के लिए 60 मतों की जरूरत थी। इसके समर्थन में डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी 50 एवं निर्दलयीय समर्थकों के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के 15 सदस्यों ने मतदान किया।
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इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंदूक रखने के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले न्यूयॉर्क कानून को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमेरिका के लोगों को सार्वजनिक रूप से बंदूक ले जाने का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को सीमित करना संविधान के 14 वें संशोधन का उल्लंघन करता है। वहीं इस फैसले के बाद जो बाइडन ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की थी।