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Antilia Bomb Scare Case: NIA कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया निर्देश, प्रदीप शर्मा को अस्पताल से हिरासत में लें

Fri, 27 Jan 2023 11:57 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 27 Jan 2023 11:57 PM IST
सार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा कि पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को शर्मा को तुरंत अस्पताल से हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

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Antilia bomb case: NIA court directs Yerwada jail authorities to take custody of Pradeep Sharma from hospital
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यरवदा जेल अधिकारियों को एंटीलिया बम कांड मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को अस्पताल से तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया हैं। प्रदीप शर्मा का पुणे के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि यह पाया गया है कि शर्मा की स्थिति स्थिर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।

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अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को शर्मा को तुरंत अस्पताल से हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। गौरतलब है कि 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई में स्थित आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी एक एसयूपी मिली थी। यह एसयूवी मनसुख हिरेन की थी, जिसे पिछले साल पांच मार्च को ठाणे के पास एक क्रीक (छोटी नदी) में मृत पाया गया था। 
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एनआईए ने अपने हलफनामे में कहा था कि प्रदीप शर्मा एक गैंग का सक्रिय सदस्य था, जिसने अंबानी परिवार समेत अन्य लोगों को आतंकित करने की साजिश रची थी और मनसुख हिरेन साजिश की कमजोर कड़ी था इसलिए शर्मा ने उसकी हत्या करवा दी थी। एजेंसी ने दावा किया कि मनसुख हिरेन को इस पूरी साजिश और आरोपी व्यक्तियों के बारे में पता था।
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प्रदीप शर्मा पर अपने पूर्व सहयोगी सचिन वाजे के साथ मिलकर हिरेन की हत्या करने का आरोप है। प्रदीप शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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