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अमरावती भूमि सौदा: आंध्र प्रदेश सरकार ने वापस ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका
Thu, 22 Jul 2021 06:06 PM IST
गौरव पाण्डेय
राजीव सिन्हा, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 22 Jul 2021 06:06 PM IST
सार
सितंबर, 2020 में हाईकोर्ट ने अमरावती में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं की ‘एसआईटी’ जांच पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अमरावती भूमि सौदों से संबंधित हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। इस मामले सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की बेटियों और एक पूर्व एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास सहित 13 लोगों को नामजद किया गया है।
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राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ से कहा कि सरकार याचिका वापस लेना चाहती है और हाईकोर्ट जाना चाहती है। पीठ ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस मामले में 13 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अमरावती क्षेत्र में जमीन खरीदी क्योंकि वे इस गोपनीय जानकारी से वाकिफ थे कि अमरावती को राज्य की राजधानी चुना जाना है।
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उल्लेखनीय है कि मामले की पिछली सुनवाई में आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा था कि अमरावती भूमि घोटाला मामले में अगर जांच को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की बेटियों और एक पूर्व एडवोकेट जनरल के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।
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