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एक तरफ पूरे देश में जहां
मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों के चलन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है तो वहीं
आंध्रप्रदेश में विजयवाड़ा की पतमाता पुलिस के 8 लोगों का एक गैंग हत्थे चढ़ा है जो प्रतिबंधित नोटों को एक्सचेंज करता पकड़ा गया है।
खबर है रविवार को पुलिस कमीश्नर की टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को धर दबोचा है। पुलिस ने गैंग के पास से 500 और 1000 के पुराने नोट के एक करोड़ रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गैंग का एक सदस्य वेंकटेश्वर राव जनरल स्टोर चलाता है और अपने दोस्त से पुराने नोटों की इतनी बड़ी रकम लेकर बैंक में जमा कराने की कोशिश कर रहा था।
वहीं, संपथ नाम का दलाल जो इस रकम के बदले वेंकटेश्वर को15 लाख रु देने की बात कर रहा था। वहीं, पुलिस इस गैंग द्वारा इससे पहले एक्सचेंज किए गए रुपयों की पूछताछ करके जांच कर रही है। पुलिस ने बरामद की गई रकम को सीज कर दिया है।
पकड़े गए सभी आरोपी वेंकटेश्वर राव, पी उमामेश्वरा रोव, एसके हुसैन, वी योहन कुमार वर्मा, के विमल किशोर, के सुरेश, कासी विश्वनाथ और आखिर में के येशूपदम विजयवाड़ा के रहने वाले हैं और इन सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष बैंक नोट्स (समाप्ति और देयताएं) अधिनियम 2017 की धारा 7 और धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों के चलन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है तो वहीं
आंध्रप्रदेश में विजयवाड़ा की पतमाता पुलिस के 8 लोगों का एक गैंग हत्थे चढ़ा है जो प्रतिबंधित नोटों को एक्सचेंज करता पकड़ा गया है।
खबर है रविवार को पुलिस कमीश्नर की टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को धर दबोचा है। पुलिस ने गैंग के पास से 500 और 1000 के पुराने नोट के एक करोड़ रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गैंग का एक सदस्य वेंकटेश्वर राव जनरल स्टोर चलाता है और अपने दोस्त से पुराने नोटों की इतनी बड़ी रकम लेकर बैंक में जमा कराने की कोशिश कर रहा था।
वहीं, संपथ नाम का दलाल जो इस रकम के बदले वेंकटेश्वर को15 लाख रु देने की बात कर रहा था। वहीं, पुलिस इस गैंग द्वारा इससे पहले एक्सचेंज किए गए रुपयों की पूछताछ करके जांच कर रही है। पुलिस ने बरामद की गई रकम को सीज कर दिया है।
पकड़े गए सभी आरोपी वेंकटेश्वर राव, पी उमामेश्वरा रोव, एसके हुसैन, वी योहन कुमार वर्मा, के विमल किशोर, के सुरेश, कासी विश्वनाथ और आखिर में के येशूपदम विजयवाड़ा के रहने वाले हैं और इन सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष बैंक नोट्स (समाप्ति और देयताएं) अधिनियम 2017 की धारा 7 और धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।