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मौत के बाद बुजुर्ग महिला को मिला न्याय: दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, अदालत ने दोषी पर लगाया 65 हजार का जुर्माना

Thu, 13 Feb 2025 03:51 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Published by: शिव शुक्ला Updated Thu, 13 Feb 2025 03:51 AM IST
सार

ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएस देशमुख ने दोषी मोहम्मद गुड्डू उर्फ दिलकश मोहम्मद हबीबुल्ला शेख पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसे आईपीसी की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 354ए(1) आई (यौन हमला) और घर में जबरन घुसने (452) के तहत सजा सुनाई गई।

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An elderly woman got justice after her death, rapist was imprisoned for 10 years
हत्याकांड में कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र में मानसिक रूप से बीमार 64 साल की एक बुजुर्ग महिला को उसकी मौत के चार साल बाद इंसाफ मिला है। अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के मामले में एक सिक्योरिटी गार्ड को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही 2021 में महिला की मौत हो चुकी थी।

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65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएस देशमुख ने दोषी मोहम्मद गुड्डू उर्फ दिलकश मोहम्मद हबीबुल्ला शेख पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसे आईपीसी की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 354ए(1) आई (यौन हमला) और घर में जबरन घुसने (452) के तहत सजा सुनाई गई। अतिरिक्त सरकारी अभियोजक संध्या एच महात्रे ने बताया कि पीड़ित महिला की समझने की क्षमता अविकसित थी और वह अविवाहित थी। वह ठाणे के नाउपाड़ा में अपने भाई के साथ रह रही थी।  
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पानी मांगने के बहाने घर में घुसा था सिक्योरिटी गार्ड
महिला से दुष्कर्म की यह घटना 4 नवंबर, 2021 की है। पानी मांगने के बहाने सिक्योरिटी गार्ड महिला के घर में घुसा। सिक्योरिटी गार्ड गुड्डू ने महिला को फर्श पर धक्का दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

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