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Hindi News ›   India News ›   Amit Shah on Article 370 in Jammu Kashmir in Rajyasabha, Read constitution order by President

जम्मू-कश्मीर पर क्या है राष्ट्रपति का आदेश, यहां पढ़ें

Mon, 05 Aug 2019 12:31 PM IST
रत्नप्रिया रत्नप्रिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Mon, 05 Aug 2019 12:31 PM IST
सार

  • जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक
  • राष्ट्रपति द्वारा संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 भी लागू

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Amit Shah on Article 370 in Jammu Kashmir in Rajyasabha, Read constitution order by President
गृह मंत्री अमित शाह - फोटो : ANI

विस्तार

जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है। शाह ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अलावा अन्य सभी खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी अलग कर दिया गया है। 

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इसके साथ ही संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लागू किया गया। इसमें कहा गया है कि एक बार यह लागू हो गया, तो उसके बाद इसमें समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान के सभी प्रावधान, साथ ही इसमें समय समय पर होने वाले संशोधन भी जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे। संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019, आगे देखें।

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जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करने वाला विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, यहां पढ़ें-
  • 'जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस राजपत्रित अधिसूचना को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड-1 के अलावा और कोई भी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगे।'
  • 'हम जो चारों संकल्प और विधेयक लेकर आए हैं, वह कश्मीर मुद्दे पर ही हैं।'
     
  • 'संकल्प प्रस्तुत करता हूं। अनुच्छेद 370 (1) के अलावा सभी खंड राष्ट्रपति के अनुमोदन के अलावा खत्म होंगे। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है।' 
     
  • 'महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं - कि जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के : अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार' 

 

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