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बिहार: पहली बार शराब के साथ पकड़े गए तो...शराबबंदी कानून में बदलाव की तैयारी में नीतीश सरकार
Wed, 19 Jan 2022 09:33 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 19 Jan 2022 09:33 PM IST
सार
बिहार सरकार के शराबबंदी कानून, 2016 के तहत शराब के साथ या इसका सेवन करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों के लिए गिरफ्तारी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, सरकार अब इन प्रावधानों को बदलकर दोषियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है।
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मंगलवार को हरियाणा से बिहार जा रही शराब यूपी पुलिस दनकौर में पकड़ी।
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
बिहार सरकार अब जल्द ही शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है। बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार शराब पर प्रतिबंधों से जुड़े कानूनों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, बिहार में इस सख्त कानून के लागू होने के बावजूद बीते कुछ महीनों में नकली शराब पीने से कई लोगों की जान जाने के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की चौतरफा आलोचना भी हुई है। ऐसे में बिहार की जदयू-भाजपा सरकार अब शराबबंदी कानून को आसान करने की योजना बना रही है।
एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पिए हुए पकड़ा जाता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे तुरंत ही जुर्माना वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इससे जुड़ा एक विधेयक बिहार विधानसभा में फरवरी में लाया जाएगा।
बिहार सरकार के शराबबंदी कानून, 2016 के तहत शराब के साथ या इसका सेवन करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों के लिए गिरफ्तारी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, सरकार अब इन प्रावधानों को बदलकर दोषियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, अफसर ने यह भी साफ किया है कि आर्थिक जुर्माने का नियम सिर्फ पहली बार पकड़े गए लोगों के लिए होगा। बार-बार पकड़े जाने वाले लोगों के लिए जेल भेजे जाने के नियम बरकरार रहेंगे।
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बताया गया है कि शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोग आर्थिक जुर्माना भरने के बाद छूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
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एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पिए हुए पकड़ा जाता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे तुरंत ही जुर्माना वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इससे जुड़ा एक विधेयक बिहार विधानसभा में फरवरी में लाया जाएगा।
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बिहार सरकार के शराबबंदी कानून, 2016 के तहत शराब के साथ या इसका सेवन करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों के लिए गिरफ्तारी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, सरकार अब इन प्रावधानों को बदलकर दोषियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, अफसर ने यह भी साफ किया है कि आर्थिक जुर्माने का नियम सिर्फ पहली बार पकड़े गए लोगों के लिए होगा। बार-बार पकड़े जाने वाले लोगों के लिए जेल भेजे जाने के नियम बरकरार रहेंगे।
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बताया गया है कि शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोग आर्थिक जुर्माना भरने के बाद छूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।