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अब मोबाइल-आधार दिखाकर भी हवाई अड्डे पर मिलेगा प्रवेश
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Sat, 28 Oct 2017 08:59 AM IST
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airport checking
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अब हवाईअड्डे में प्रवेश के लिए मोबाइल-आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वहीं माता-पिता के साथ आने वाले छोटे बच्चों को पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। उड्डयन सुरक्षा एजेंसी बीसीएएस की ओर से जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश के दौरान यात्री सूचीबद्ध किए गए दस पहचान पत्रों में से कोई एक दिखा सकते हैं। इनमें पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या मोबाइल-आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
बीसीएएस द्वारा 26 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह सुनिश्चित करने कि एक वैध यात्री अपने वैध टिकट पर ही यात्रा कर रहा है और सुरक्षा स्टॉफ से किसी तरह के विवाद/बहस से बचने के लिए उक्त में से किसी एक फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखनी होगी।
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अन्य दस्तावेज के अलावा सरकारी बैंक से जारी पासबुक, पेंशन कार्ड, दिव्यांगता फोटो पहचान, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो आई कार्ड भी स्वीकार होंगे।
दिव्यांग यात्रियों को दिव्यांगता फोटो पहचान अथवा मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को किसी सरकारी संस्थान का फोटो पहचान पत्र दिखाने की इजाजत होगी।
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नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश के दौरान यात्री सूचीबद्ध किए गए दस पहचान पत्रों में से कोई एक दिखा सकते हैं। इनमें पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या मोबाइल-आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
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बीसीएएस द्वारा 26 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह सुनिश्चित करने कि एक वैध यात्री अपने वैध टिकट पर ही यात्रा कर रहा है और सुरक्षा स्टॉफ से किसी तरह के विवाद/बहस से बचने के लिए उक्त में से किसी एक फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखनी होगी।
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अन्य दस्तावेज के अलावा सरकारी बैंक से जारी पासबुक, पेंशन कार्ड, दिव्यांगता फोटो पहचान, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो आई कार्ड भी स्वीकार होंगे।
दिव्यांग यात्रियों को दिव्यांगता फोटो पहचान अथवा मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को किसी सरकारी संस्थान का फोटो पहचान पत्र दिखाने की इजाजत होगी।