एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम और उनके बेटे को 23 अगस्त तक मिली गिरफ्तारी से छूट
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एसरसेल-मैक्सिस मामलों में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दी गई गिरफ्तारी से छूट की अवधि 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। 23 अगस्त को जमानत के लिए और छह सितंबर को संज्ञान के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया है।
A Special Delhi court extends till August 23, the interim protection from arrest to P Chidambaram and Karti Chidambaram in Aircel-Maxis cases filed by CBI and ED. Matter has been adjourned to 23rd August for bail applications and 6th September for cognizance. (file pics) pic.twitter.com/MZez8lxtAN
— ANI (@ANI) August 9, 2019विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि अदालत दलीलों के लिए उपलब्ध नहीं है। छूट की अवधि आज यानी शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले की तारीख पर हुई सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम और कार्ति ने अदालत से कहा था कि उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है।
दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उनकी दलीलों का विरोध किया था। ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। इससे पहले 31 अगस्त को ईडी ने अदालत से पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक अगस्त को बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ईडी ने सुनवाई के लिए अदालत से अगस्त के अंतिम सप्ताह की तारीख की मांग की थी।