{"_id":"5c6a45e2bdec224b6e13ab35","slug":"aircel-maxis-court-extended-interim-protection-of-chidambaram-and-his-son-karti-till-march-8","type":"story","status":"publish","title_hn":"एयरसेल-मैक्सिस: आठ मार्च तक के लिए चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
एयरसेल-मैक्सिस: आठ मार्च तक के लिए चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक
Mon, 18 Feb 2019 11:45 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 18 Feb 2019 11:45 AM IST
विज्ञापन
पी चिदंबरम
- फोटो : Facebook
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस घोटाला मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि सोमवार को आठ मार्च तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी को बताया कि एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम को मामलों संबंधी पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा है।
विज्ञापन
जांच एजेंसी ने कहा कि कार्ति उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उसके समक्ष पेश हो रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कार्ति से 30 जनवरी को कहा था कि वह आईएनएक्स और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश हों। ईडी ने विशेष लोक अभियोजकों एन के मत्ता एवं नीलेश राणा के माध्यम से अदालत से कहा, ‘उन्हें (कार्ति को) पांच, छह, सात और 12 मार्च को पेश होना है, इसलिए मामले की सुनवाई 12 मार्च के बाद तय की जाए।’
विज्ञापन
अदालत में मौजूद पी चिदंबरम ने मामले की सुनवाई स्थगित करने के ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि वह मामले की सुनवाई में देरी कर रहा है। न्यायाधीश ने कहा, ‘दोनों पक्षों से मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया जाता है लेकिन तिथि अभी तय नहीं हुई है। मामले की सुनवाई आठ मार्च को की जाएगी।’
विज्ञापन
इसके बाद पी चिदंबरम एवं कार्ति के वकीलों कपिल सिब्बल एवं ए एम सिंघवी ने उनके मुवक्किलों की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अवधि बढ़ाए जाने की अपील की जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
सीबीआई ने पहले अदालत को सूचित किया था कि केंद्र ने पी चिदंबरम एवं कार्ति समेत एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी पांच लोगों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी है। इनमें पूर्व एवं मौजूदा नौकरशाह भी शामिल हैं।
इससे पहले पांच फरवरी को चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका के सिलसिले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को कांग्रेस नेता चिदंबरम, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Aircel-Maxis case: Delhi's Patiala House Court has extended the interim protection of P Chidambaram and his son Karti Chidambaram till March 8. (File pics) pic.twitter.com/Fw5y0IHVre
— ANI (@ANI) February 18, 2019