{"_id":"5b4445d84f1c1b5d478b5a8c","slug":"aircel-maxis-case-patiala-house-court-extends-interim-protection-to-p-chidambaram-and-karti","type":"story","status":"publish","title_hn":"एयरसेल मैक्सिस डील : चिदंबरम और कार्ति को राहत, 7 अगस्त तक ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तार ","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
एयरसेल मैक्सिस डील : चिदंबरम और कार्ति को राहत, 7 अगस्त तक ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 10 Jul 2018 11:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एयरसेल मैक्सिस मनी लान्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत ने मंगलवार को बड़ी राहत दी ही। अदालत ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत 7 अगस्त तक बढ़ा दी है।
विज्ञापन
इससे पहले, पटियाला हाउस अदालत ने दो मई को कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इस मामले में इसके बाद अदालत ने पांच जून को कार्ति के पिता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
विज्ञापन
सीबीआई व ईडी एयरसेल मैक्सिस को 2006 में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने में कार्ति की भूमिका की जांच कर रही है। उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
विज्ञापन
Aircel-Maxis case: Delhi's Patiala House Court extends interim protection granted to P Chidambaram and Karti Chidambaram till August 7. pic.twitter.com/ygCmbKCyQd
— ANI (@ANI) July 10, 2018
ये भी पढ़ें- समलैंगिकता अपराध है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जानिए धारा 377 में अबतक क्या हुआ
उल्लेखनीय है कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 जून को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि इस चार्जशीट में पी. चिदंबरम को आरोपी नहीं बनाया गया है, जिनसे हाल ही में आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस डील के बारे में सीबीआई व ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि ईडी ने कुछ अन्य लोगों को बाद में आरोपी बनाने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का संकेत दिया है।