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एयरसेल मैक्सिस केस: सीबीआई, ईडी को दी दो दिसंबर तक जांच पूरी करने की मोहलत

Wed, 04 Nov 2020 03:58 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 04 Nov 2020 03:58 AM IST
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Aircel Maxis case: CBI give permission to ED to complete investigation by December 2
पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच दो दिसंबर तक पूरी करने की मोहलत दी है। मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती चिदंबरम और अन्य लोग आरोपी हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने कई देशों में अनुरोध पत्र लंबित होने के चलते कोर्ट से और समय मांगा था, जिसके बाद विशेष जज अजय कुमार कुहार ने मामले की सुनवाई दो दिसंबर तक टाल दी।  

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जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा, चूंकि यूके, सिंगापुर समेत कई देशों को जारी अनुरोध पत्र लंबित होने के चलते जांच अटकी हुई है, लिहाजा मामले की सुनवाई को टाल देना चाहिए। इससे पहले, जैन ने कोर्ट को बताया था कि सीबीआई ने कई देशों को अनुरोध पत्र भेजे हैं और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है। ईडी और सीबीआई मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी हैं। अब चार्जशीट पर बहस होनी है।

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