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AI Pilot Suicide Case: पायलट के बॉयफ्रेंड ने अदालत से मांगी जमानत, कहा- मेरे खिलाफ उकसाने का कोई केस नहीं बनता
Thu, 19 Dec 2024 07:14 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 19 Dec 2024 07:14 PM IST
सार
मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि आदित्य लगातार तुली पर शाकाहारी बनने के लिए दबाव बना रहा था, जिस वजह से उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आदित्य ने अपनी जमानत याचिका में बताया कि जब वह दिल्ली जा रहा था, तब उसने तुली को कई बार फोन किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
पिछले महीने आत्महत्या करने वाली एयर इंडिया की पायलट के जेल में बंद बॉयफ्रेंड ने मुंबई की एक अदालत से जमानत मांगी है। उसने दावा किया कि उसके खिलाफ उकसाने का कोई मामला नहीं बनता है। आरोपी 27 वर्षीय आदित्य पंडित ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायाधीश ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई के लिए सोमवार 23 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
बता दें कि 25 वर्षीय पायलट सृष्टि तुली ने मुंबई में अपने किराए के फ्लैट में डाटा केबल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके प्रेमी आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तुली उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती थी और काम के लिए पिछले साल जून में मुंबई आई थी। कमर्शियल पायलट कोर्स के दौरान दो साल पहले दिल्ली में वह आदित्य से मिली थी।
मृतक के पिता ने लगाया बॉयफ्रेंड पर आरोप
आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड (तुली) से मिलने के बाद अपनी कार से दिल्ली जा रहा था, तभी उसे तुली का फोन आया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। मृतक के पिता ने आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि दोनों की खाने की प्राथमिकताएं अलग-अलग थी। इस वजह से उनके बीच विवाद होता था। तुली एक मांसाहारी थी, जबकि आदित्य शाकाहारी था।
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शाकाहारी बनने के लिए लड़की पर डाल रहा था दबाव
मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि आदित्य लगातार तुली पर शाकाहारी बनने के लिए दबाव बना रहा था, जिस वजह से उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आदित्य ने अपनी जमानत याचिका में बताया कि जब वह दिल्ली जा रहा था, तब उसने तुली को कई बार फोन किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता होने लगी, जिसके बाद वह वापस मुंबई गया और पाया कि तुली का फ्लैट अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी तुली ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद आदित्य ने चाबी बनाने वाले बुलाया और उससे दरवाजा खुलवाया। फ्लैट के अंदर जाने के बाद उसने तुली को फंदे पर लटका पाया।
जमानत याचिका में कहा गया कि किसी भी आरोप को स्वीकार किए बिना यह आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई संकेत नहीं देता है। शिकायतकर्ताओं द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है, इसके आधार पर आदित्य को गिरफ्तार किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ एफआईआर में कुछ भी प्रस्तुत करने में असफल रहा।
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बता दें कि 25 वर्षीय पायलट सृष्टि तुली ने मुंबई में अपने किराए के फ्लैट में डाटा केबल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके प्रेमी आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तुली उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती थी और काम के लिए पिछले साल जून में मुंबई आई थी। कमर्शियल पायलट कोर्स के दौरान दो साल पहले दिल्ली में वह आदित्य से मिली थी।
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मृतक के पिता ने लगाया बॉयफ्रेंड पर आरोप
आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड (तुली) से मिलने के बाद अपनी कार से दिल्ली जा रहा था, तभी उसे तुली का फोन आया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। मृतक के पिता ने आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि दोनों की खाने की प्राथमिकताएं अलग-अलग थी। इस वजह से उनके बीच विवाद होता था। तुली एक मांसाहारी थी, जबकि आदित्य शाकाहारी था।
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शाकाहारी बनने के लिए लड़की पर डाल रहा था दबाव
मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि आदित्य लगातार तुली पर शाकाहारी बनने के लिए दबाव बना रहा था, जिस वजह से उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आदित्य ने अपनी जमानत याचिका में बताया कि जब वह दिल्ली जा रहा था, तब उसने तुली को कई बार फोन किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता होने लगी, जिसके बाद वह वापस मुंबई गया और पाया कि तुली का फ्लैट अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी तुली ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद आदित्य ने चाबी बनाने वाले बुलाया और उससे दरवाजा खुलवाया। फ्लैट के अंदर जाने के बाद उसने तुली को फंदे पर लटका पाया।
जमानत याचिका में कहा गया कि किसी भी आरोप को स्वीकार किए बिना यह आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई संकेत नहीं देता है। शिकायतकर्ताओं द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है, इसके आधार पर आदित्य को गिरफ्तार किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ एफआईआर में कुछ भी प्रस्तुत करने में असफल रहा।
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