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अहमदाबाद विमान हादसा: पीड़ितों को 50 लाख मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
Sat, 14 Jun 2025 06:16 AM IST
शुभम कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शुभम कुमार
Updated Sat, 14 Jun 2025 06:16 AM IST
सार
अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर दिया है। वहीं दूसरी ओर दो डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र से AI-171 दुर्घटना पीड़ितों को 50 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने की मांग की। साथ ही याचिका में मृतकों के परिवार को नौकरी, हादसे की जांच और विशेषज्ञ समिति गठन की भी अपील की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : PTI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट में दो डॉक्टरों ने एक पत्र याचिका दायर कर केंद्र सरकार को अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 दुर्घटना के पीड़ितों को 50 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है। डॉ. सौरव कुमार और डॉ. ध्रुव चौहान की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को सभी मृतक पीड़ितों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे की तुरंत घोषणा करने का निर्देश दे। इसमें अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न सांविधानिक प्रावधानों और 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जिसमें मुआवजे के आकलन के लिए विस्तृत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, इस संबंध में ठोस उपचारात्मक कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है।
ये भी पढ़ें:- अहमदाबाद विमान हादसा: अपनों के लिए कतार में लगे हैं लोग, आठ महीने के इब्राहिम के DNA से हुई उसके पिता की पहचान
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उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के घठन की मांग
याचिका में सेवानिवृत्त जजों, विमानन विशेषज्ञों, एक्चुअरी और अर्थशास्त्रियों की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई जो 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर अंतिम मुआवजे का आकलन और निर्धारण करेगी।
इसके अलावा, याचिका में केंद्र सरकार को मृतक व्यक्तियों के परिवार के योग्य सदस्यों के लिए रोजगार प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें- अहमदाबाद विमान हादसा: जयशंकर बोले- UK, कनाडा और पुर्तगाल के समकक्षों के संपर्क में, हर संभव मदद का जताया भरोसा
हादसे में मारे गए 265 लोग, सिर्फ एक जीवित बचा
बता दें कि गुरुवार को लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से उड़ान भरते ही मेडिकल कॉलेज परिसर से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया। इस भयावह हादसे में 265 लोगों की जान गई, जिनमें कुछ लोग जमीन पर भी शामिल थे।
विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई और केवल एक व्यक्ति जिंदा बच पाया है, जो इलाजरत है। विमान में 169 भारतीयों के अलावा 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे।
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याचिका में कहा गया है कि विभिन्न सांविधानिक प्रावधानों और 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जिसमें मुआवजे के आकलन के लिए विस्तृत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, इस संबंध में ठोस उपचारात्मक कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है।
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उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के घठन की मांग
याचिका में सेवानिवृत्त जजों, विमानन विशेषज्ञों, एक्चुअरी और अर्थशास्त्रियों की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई जो 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर अंतिम मुआवजे का आकलन और निर्धारण करेगी।
इसके अलावा, याचिका में केंद्र सरकार को मृतक व्यक्तियों के परिवार के योग्य सदस्यों के लिए रोजगार प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
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हादसे में मारे गए 265 लोग, सिर्फ एक जीवित बचा
बता दें कि गुरुवार को लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से उड़ान भरते ही मेडिकल कॉलेज परिसर से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया। इस भयावह हादसे में 265 लोगों की जान गई, जिनमें कुछ लोग जमीन पर भी शामिल थे।
विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई और केवल एक व्यक्ति जिंदा बच पाया है, जो इलाजरत है। विमान में 169 भारतीयों के अलावा 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे।
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