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अगस्ता वेस्टलैंड: अदालत ने ईडी को दी तिहाड़ में रतुल पुरी से पूछताछ की इजाजत

Mon, 21 Oct 2019 12:33 PM IST
Sneha Baluni Sneha Baluni
Updated Mon, 21 Oct 2019 12:33 PM IST
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Agusta Westland special court allows enforcement directorate to question ratul puri in tihar jail
रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को तीन दिनों तक उद्योगपति रतुल पुरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। पुरी से यह पूछताछ 3,600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर के मनी लांड्रिंग मामले में की जाएगी। पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं। 

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रतुल पर आरोप है कि अगस्ता मामले में उन्हें पैसे मिले थे। उन्हें ईडी ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से अब तक वह जेल के अंदर बंद हैं। विशेष जज अरविंद कुमार ने जांच एजेंसी को 22 से 24 अक्तूबर तक पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। इन्हीं दिनों पुरी के वकील भी उनसे 30 मिनट मुलाकात कर सकते हैं।
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एजेंसी ने अदालत में एक याचिका दाखिल करके पुरी से पूछताछ के लिए कई कारण बताए थे। ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए विशेष सरकारी वकील डीपी सिंह और वकील एनके मट्टा ने कहा कि वह पुरी से एक गवाह के सामने पूछताछ करना चाहते हैं।
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पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने इसका विरोध नहीं किया और कहा कि उनके मुव्वकिल पूरी तरह से सहयोग करेंगे। यह ममाला 12 वीवीआईपी चॉपर खरीदने में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर है। 2014 में एनडीए सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया था।


बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मनी लांड्रिंग मामले में रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 25 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। इस आदेश को विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने 14 अक्तूबर को सुनाया।

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