अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ईडी ने राजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया
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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी राजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा गया है क्योंकि वह अपने खिलाफ जारी किए गए समन का जवाब नहीं दे रहा है। वहीं कोर्ट भी पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है।
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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी राजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा गया है क्योंकि वह अपने खिलाफ जारी किए गए समन का जवाब नहीं दे रहा है। वहीं कोर्ट भी पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है।
Agusta Westland case:ED opposes anticipatory bail plea of accused Rajiv Saxena. ED informs Delhi's Patiala House Court that it has sent extradition request for him as he isn't responding to summons issued against him.Court has already issued non-bailable warrant (NBW) against him
— ANI (@ANI) December 24, 2018
बता दें 3600 करोड़ रुपये के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना ने दिल्ली की अदलात में जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने वकील के जरिए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने आवेदन दायर किया था। और कहा था कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
अदालत ने सक्सेना के आवेदन पर ईडी से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा था। वहीं अदालत ने भी सक्सेना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ईडी का आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंट ने ट्यूनिशीया की दो फर्मों के जरिए 5.8 करोड़ यूरो की घूस दी थी। वहीं इस मामले में अन्य आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और संजीव त्यागी को कोर्ट ने सशर्त विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।