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मास्क-दस्ताने काटकर 72 घंटे रखने के बाद कूड़ेदान में डालें, सीपीसीबी ने कोरोना कचरे पर जारी किए दिशा-निर्देश
Sat, 25 Jul 2020 04:24 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sat, 25 Jul 2020 04:24 AM IST
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लापरवाही: दिल्ली में अशोक रोड पर फेंका गया मास्क
- फोटो : PTI
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सीपीसीबी ने कोरोना से जुड़े कचरे पर जारी नए दिशा-निर्देश में कहा है कि इस्तेमाल हुए मास्क और दस्तानों को काटकर कम से कम 72 घंटे तक कागज के थैलों में रख कर ही कूड़ेदान में डालें। सीपीसीबी ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को भी पीपीई के निपटारे के लिये इसी प्रक्रिया के पालन का निर्देश दिया है। सीपीसीबी ने कहा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, संस्थानों, कार्यालयों आदि में आम आदमी के बेकार पीपीई को अलग कूड़ेदान में तीन दिन तक रखना चाहिए।
बोतलों आदि को बायो कचरे के साथ न रखें
सीपीसीबी ने कहा कि संक्रमितों द्वारा छोड़े गये भोजन या पानी की खाली बोतलों आदि को बायो-मेडिकल कचरे के साथ न रखें। पीले रंग के थैले का इस्तेमाल सामान्य ठोस कचरा रखने के लिये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोविड-19 से जुड़े बायो-मेडिकल कचरा के लिये हैं।
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बोतलों आदि को बायो कचरे के साथ न रखें
सीपीसीबी ने कहा कि संक्रमितों द्वारा छोड़े गये भोजन या पानी की खाली बोतलों आदि को बायो-मेडिकल कचरे के साथ न रखें। पीले रंग के थैले का इस्तेमाल सामान्य ठोस कचरा रखने के लिये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोविड-19 से जुड़े बायो-मेडिकल कचरा के लिये हैं।
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