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MHA: अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड के कुछ हिस्सों में अफस्पा की अवधि बढ़ी; एफसीआरए लाइसेंस की वैधता पर आया नया अपडेट

Fri, 24 Mar 2023 10:16 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 24 Mar 2023 10:16 PM IST
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AFSPA extended for 6 months in parts of Arunachal Pradesh Nagaland NGOs FCRA licence Validity extended MHA
गृह मंत्रालय - फोटो : Social Media

अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड के कुछ हिस्सों में अफस्पा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश-नगालैंड के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की मियाद पिछले साल सितंबर-अक्तूबर में छह माह के लिए बढ़ा दी थी। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार मिलता है। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि बढ़ाने का फैसला किया। 

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इस बीच केंद्र ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता शुक्रवार को बढ़ा दी, जिनके नवीनीकरण के आवेदन लंबित हैं। फिलहाल इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के मुताबिक, उन एफसीआरए संस्थाओं के पंजीकरण की वैधता, जिनकी वैधता 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई थी और जिनका नवीनीकरण आवेदन अभी लंबित है, 30 सितंबर 2023 या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तिथि, जो भी पहले हो, तक मान्य रहेगी।
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इसने यह भी कहा कि उन संस्थाओं की वैधता जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत थीं और जिनकी पांच साल की वैधता अवधि 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 के दौरान समाप्त हो रही है, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे। पांच साल की वैधता अवधि 30 सितंबर, 2023 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान तक, जो भी पहले हो, तक विस्तारित रहेगी।
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अरुणाचल में एक और थाना क्षेत्र को अफस्पा के दायरे में
गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अफस्पा, 1958 (1958 का 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से सटे राज्य के नमसाई जिले के नमसाई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को 30 सितंबर, 2022 को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया था। मंत्रालय के मुताबिक, नई अधिसूचना के तहत अरुणाचल के एक और थाना क्षेत्र को अफस्पा के दायरे में लाया गया है।

पहली अधिसूचना में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की एक बार फिर समीक्षा की गई है। इसलिए अब अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से सटे राज्य के नमसाई जिले के नमसाई, महादेवपुर तथा चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को अफस्पा, 1958 की धारा तीन के तहत एक अप्रैल 2023 से छह महीने की अवधि के लिए या उससे पहले आदेश वापस लिए जाने तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है।


नगालैंड को लेकर क्या आया अपडेट
दूसरी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अफस्पा, 1958 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नगालैंड के नौ जिलों और चार जिलों के 16 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को एक अक्टूबर 2022 से अगले छह महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था। अधिसूचना में कहा गया है कि अब नगालैंड के आठ जिलों और पांच जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों पर ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा अगले छह महीने तक के लिए लागू होगा।

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