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West Bengal: ’राजभवन के बाहर प्रदर्शन पर TMC का दोहरा चरित्र’, सुवेंदु अधिकारी का दावा- अदालत में मिलेगी जीत

Thu, 27 Jun 2024 11:14 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Thu, 27 Jun 2024 11:14 PM IST
सार

West Bengal: सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राजभवन के गेट पर धरना देने से रोकने पर हैरानी जताई। उन्होंने सवाल किया कि जब उसी स्थान पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने धरना दिया था तो भाजपा के लिए अलग कानून क्यों लागू किए गए?

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Adhikari questions 'double standards' in use of Section 144 for protests at Raj Bhavan gate
सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राजभवन के गेट पर धरना देने से रोकने पर हैरानी जताई। उन्होंने सवाल किया कि जब नवंबर 2023 में उसी स्थान पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने धरना दिया था तो भाजपा के लिए अलग कानून क्यों लागू किए गए? 

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हाईकोर्ट में न्याय की जीत होगी- सुवेंदु अधिकारी
सुवेंदु अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्याय की जीत होगी। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में की जा रही है। दरअसल, अधिकारी ने न्यायालय से अपील की है कि उन्हें चुनाव के बाद हिंसा पीड़ितों के साथ राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रदान की जाए।  
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ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना 
इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि भाजपा नेता टीएमसी को टक्कर देने के लिए उसी जगह पर धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अभिषेक बनर्जी धरना दे चुके हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं की धरना देने की कोशिश की आलोचना की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या दिल्ली में इस तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी? उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टीएमसी सरकार विक्टोरिया हाउस के पास एस्प्लेनेड क्षेत्र को धरना प्रदर्शनों का अड्डा नहीं बनने देगी। 
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‘अभिषेक बनर्जी को उसी जगह पर क्यों करने दिया प्रदर्शन?’  
अधिकारी ने सवाल किया कि क्या अभिषेक बनर्जी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी? उन्होंने कहा कि अगर उस क्षेत्र में हमेशा धारा 144 लागू रहती है, तो इसे सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसे लेकर भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने न्यायालय से उसी क्षेत्र में चुनाव के बाद हिंसा पीड़ितों के साथ 7 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है।

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