फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Additional superintendent of police of cbi reached delhi high court against rakesh asthana

सीबीआई विवाद: राकेश अस्थाना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक

Wed, 31 Oct 2018 03:01 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Wed, 31 Oct 2018 03:01 PM IST
विज्ञापन
Additional superintendent of police of cbi reached delhi high court against rakesh asthana
राकेश अस्थाना - फोटो : amar ujala

सीबीआई के अपर पुलिस अधीक्षक एस. एस. गुर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को आरोप लगाया कि घूसखोरी के एक मामले में अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले विशेष निदेशक राकेश अस्थाना 'चुनिंदा' तथ्यों को रख कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। 

विज्ञापन


सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच खींचतान के कारण सीबीआई के अन्य अधिकारियों के साथ गुर्म का भी तबादला कर दिया गया है। गुर्म ने अस्थाना द्वारा दायर याचिका में एक पक्ष बनाये जाने की मांग की है।
विज्ञापन


बता दें कि गुर्म का दिल्ली से जबलपुर तबादला कर दिया गया है। उन्होंने मामले में उनका पक्ष सुने जाने का मौका दिये जाने की मांग की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में अपर पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि उन्हें अंदेशा है कि सीबीआई अस्थाना को बचाने और सहयोग का प्रयास कर रही है और वह याचिका का जोरदार विरोध नहीं करेगी। उन्होंने अस्थाना की याचिका खारिज करने की भी मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि राकेश अस्थाना, पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिया मनोज प्रसाद ने अलग-अलग याचिकाओं में अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेंगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed