फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   adarsh scam: Bombay highcourt get relief to ashok chavan

2जी के बाद आदर्श मामले में भी कांग्रेस के लिए आई अच्छी खबर, पूर्व सीएम को बड़ी राहत

Fri, 22 Dec 2017 06:45 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 22 Dec 2017 06:45 PM IST
विज्ञापन
adarsh scam: Bombay highcourt get relief to ashok chavan

मुंबई की आदर्श सोसायटी घोटाले में बांबे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हा‍ण को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गर्वनर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने सीबीआई को चव्हा‍ण के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। 

विज्ञापन

 

गर्वनर के आदेश के खिलाफ चव्हा‍ण हाईकोर्ट चले गए ‌थे। उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, उन्हें बेवजह इसमें फंसाया जा रहा है। जांच के दौरान सीबीआई ने भी उनका नाम आरोपियों में शामिल कर लिया था और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मिली अनुमति

बता दें कि आदर्श सोसायटी में घोटाले का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हा‍ण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनका नाम भी सोसायटी में कारगिल शहीदों के लिए बनाए गए फ्लैट हासिल करने वाले लाभार्थियों में बताया गया था। जिसके बाद विपक्षी शिवसेना और भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया था।

यह भी पढ़ेः आदर्श सोसाइटी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

राज्यपाल ने दी थी मुकदमा चलाने की अनुमति

adarsh scam: Bombay highcourt get relief to ashok chavan
बता दें कि पिछले साल फरवरी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाले में घिरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को इजाजत दी थी। ‌जिसके बाद सीबीआई के चव्हाण के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया था।

राज्यपाल ने सूबे की भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार की ओर से चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा के बाद यह अनुमति दी थी। अशोक चव्हाण उस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे।

महाराष्ट्र राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, भांदसं की धारा 120-बी (षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed